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अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी : डीटीपी

नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के क्षेत्र/सीमा से बाहर आने वाली कॉलोनियों में मुहैया करवाई जाएंगी जन सुविधाएं

हिसार : सुनील कोहाड़ / तहलका न्यूज



नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा जिला हिसार में नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के क्षेत्र/सीमा से बाहर आने वाली कॉलोनियों में जन सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जारी की गई अधिसूचना के तहत विभिन्न कार्य किए जाएंगे।







यह जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार मोहन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में जिला नगर योजनाकार को सदस्य सचिव, जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी,  जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला अग्निशमन अधिकारी तथा तहसीलदार को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। 




उन्होंने बताया कि जिले की नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम की सीमा के बाहर नगर योजनाकार कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नियंत्रित क्षेत्रों/शहरी क्षेत्रों एवं अन्य क्षेत्रों में आने वाली अवैध कॉलोनियों के कालोनाईजर/रेजिडेंटर वेलफेयर एसोसिएशन/सहकारी समिति अपनी भूमि की मलकियत, सजरा-प्लान व गूगल ईमेज पर भूमि के खसरा नंबर को सुपर इमपोजड करते हुए 6 महीने के अंदर-अंदर हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि  इसके पश्चात जिला स्तरीय कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करने के उपरांत आयुक्त व उपायुक्त की सहमति लेकर आवेदक को डिमांड लेटर जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के दृष्टिïगत  किए जा रहे कार्यों के संदर्भ में संबंधित व्यक्ति  किसी भी कार्य दिवस को जिला नगर योजनाकार कार्यालय में तथा कार्यालय की ई-मेल आईडी  dtp4.hisar.tcp@gmail.com पर प्राप्त की जा सकती है।

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