सोलर पंप के लिए किसान कर सकते हैं अप्लाई, ये रहेंगी शर्तें !
23 अगस्त से किसान सोलर पंप के लिए कर सकते हैं आवेदन : एडीसी
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम के तहत हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से जिले के किसानों के लिए 3-एचपी, 5-एचपी, 7.5-एचपी व 10-एचपी सोलर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान 23 अगस्त से सरल हरियाणा डाटजीओवीडाटइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आमंत्रित किए गए हैं।
जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि डीजल पंप सेट या जनरेटर सेट से अपनी खेती करने वाले किसान सोलर पंप लगवाकर अनुदान का लाभ प्राप्त सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके तहत आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, किसान के पास बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द, खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईपलाईन स्थापित हो या पंप लगाने के लिए पहले स्थापित कर लेगें।

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