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ध्रुव राठी को कोर्ट ने भेजा समन, भाजपा नेता ने मांगा 20 लाख का हर्जाना

 Court sent summons to Dhruv Rathi, BJP leader demanded compensation of 20 lakhs


हरियाणा न्यूज, नई दिल्ली (एजेंसी) by Sach Kahoon : भाजपा नेता की ओर से दायर मानहानि केस में दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। भाजपा मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए एक वीडियो में उन्हें 'हिंसक और अपमानजनक' ट्रोल कहा था। भाजपा प्रवक्ता ने राठी से 20 लाख रुपए का हर्जाना भी मांगा है। साकेत कोर्ट की जिला जज गुंजन गुप्ता ने भाजपा प्रवक्ता की याचिका पर राठी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को तय की है। 







भाजपा नेता ने कहा कि साइबर स्पेस पर ध्रुव राठी की ओर से लगाए गए झूठे आरोपों से उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है और इससे उनकी बदनामी हुई है। ध्रुव राठी ने कथित अपमानजनक वीडियो में दावा किया कि प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर नखुआ और उनके जैसे हिंसक और अपमानजनक ट्रोल्स की मेजबानी की थी। दरअसल, ये मामला 7 जुलाई को शुरू हुआ जब ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल 'माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स (एल्विश यादव) के शीर्षक से रिलीज किया। रिलीज हुए इस वीडियो को देखकर ही नखुआ ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये आरोप बिना किसी 'तर्क या कारण' के हैं, इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। बता दें कि ध्रुव राठी यूट्यूबर और इंफ्लुएंसर हैं।


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