Jind : 1 साल के भीतर दुष्कर्मी को फास्स ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
Jind fast track court sentenced the rapist to 20 years imprisonment,
फास्ट ट्रैक कोर्ट का फास्ट फैसला
हरियाणा न्यूज, जींद : न्यायाधीश डॉ. चन्द्रहास की फास्ट ट्रैक स्पैशल पोक्सो कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 31 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 साल की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। वहीं अदालत ने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को पीड़िता को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के आदेश भी दिए हैं। fast track court,
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत निवासी एक व्यक्ति ने 22 अक्तूबर, 2022 को थाने में शिकायत देकर बताया था कि उसकी 14 साल की बेटी सहेली का जन्मदिन मनाने के लिए नरवाना होटल में गई थी। जहां पर युवक दिनेश निवासी बड़नपुर जिला जींद ने उसे बंधक बनाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बेटी ने घर पर आकर परिजनों को पूरी घटना के बारे में अवगत करवाया। थाना सदर नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर दिनेश के खिलाफ बंधक बनाने, दुष्कर्म, 4 पोक्सो एक्ट व धमकी देने सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश तेज कर दी थी। Jind news Hindi,
अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए
गए सबूतों, गवाहों के बयानात को मद्देनजर मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. चन्द्रहास की अदालत ने दिनेश निवासी बड़नपुर नरवाना को दोषी करार देते हुए 4 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा होगी। धारा 366 के तहत 5 साल कठोर करावास व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर 5 माह अतिरिक्त सजा होगी। धारा 342 के तहत 6 माह कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर 7 दिन की अतिरिक्त सजा होगी। इसके साथ-साथा धारा 506 में 6 माह का कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्माना किया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को 7 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपए पीड़िता को अदा किए जाएंगे।

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