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दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का पूरा कलेम देने में अगर इंश्योरेंस कंपनी कर रही है आना कानी तो पढ़ें ये खबर

 insurance company is trying to pay full claim for the accident vehicle, then read this news

इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त कार की पूरी इंश्योरेंस राशि नहीं देना महंगा पड़ा


तहलका न्यूज रेवाड़ी। इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त कार की पूरी इंश्योरेंस राशि नहीं देना महंगा पड़ गया है। अब जिला उपभोक्त अदालत ने ग्राहक को इंश्योरेंस की शेष राशि, मुआवजा व वाद खर्च 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।






रविन्द्र यादव एडवोकेट ने कहा कि 17 दिसम्बर 2020 को जिला रेवाड़ी के दिनेश कुमार के की फोर्ड इको स्पोर्ट कार नारनौल से रेवाड़ी आते वक्त रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तत्पश्चात उसने अपनी कार रिपेयर कराने के लिए एक वर्क शॉप में भेजी थी।





 गाड़ी को ठीक करने पर कुल नुकसान 34450 रुपये बताया था। लेकिन इंश्योरेंस कम्पनी के सर्वेयर ने जानबूझकर गलत सर्वे रिपोर्ट बनाकर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का केवल 20057 रुपये का ही नुकसान दिखाया गया। जबकि उसकी गाड़ी को ठीक कराने की एवज में 33500 रुपये का भुगतान किया था। 




लेकिन कम्पनी द्वारा सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर दिनेश को कुल नुकसान राशि में से केवल 20057 रुपये का ही भुगतान किया गया, जबकि उसने कंपनी से जीरो डेप्थ व कैशलेस इंश्योरेंस करवाया हुआ था। तत्पश्चात दिनेश ने अदालत की शरण ली और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ केस दर्ज कराया।







अब जिला उपभोक्ता कमीशन चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा व सदस्य ऋषि दत्त कौशिक ने इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा शिकायतकर्ता जिला रेवाड़ी के दिनेश कुमार को उसकी दुर्घटनाग्रस्त इको स्पोर्ट कार की पूरी मुआवजा राशि नहीं देने पर शेष भुगतान राशि 13343, मुआवजा 50 हजार व वाद खर्च 11 हजार रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित केस दायर वाले दिन से एक महीने के अंदर देने के आदेश दिए हैं। यदि कंपनी द्वारा एक माह के अंदर यह राशि नहीं चुकाई गई तो उसे 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा ।

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