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पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए इन कागजातों की जरूरत नहीं !

 पंचायत आम चुनाव 2022 :



- नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन व रिहायशी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं : जिला निर्वाचन अधिकारी
- डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग नेे दी जानकारी
- पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार पर नहीं होनी चाहिए कोई देनदारी बकाया : गर्ग
रेवाड़ी, 18 अक्टूबर

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा ने स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले नागरिकों को नामांकन पत्र के दौरान पुलिस वेरिफिकेशन तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम होना जरूरी है। सभी आरओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन तथा डोमिसाइल आदि के कारण उम्मीदवारों को अनावश्यक असुविधा न हो तथा उनके समय और पैसे की बर्बादी न हो इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।









जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य या जिला परिषद के किसी भी पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए स्थानीय पुलिस से किसी पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों द्वारा केवल लंबित आपराधिक मामलों या दोष सिद्ध हुए आपराधिक मामलों का स्व-सत्यापित विवरण जहां नामांकन फॉर्म के साथ फॉर्म 4-ए में जमा करना आवश्यक है। इसके साथ ही फॉर्म 4-8 में स्व-सत्यापित हलफनामा भी प्रस्तुत किया जाना है। जिला परिषद और पंचायत समिति के उम्मीदवारों के शपथ पत्र फॉर्म 4-ए और 4-बी में मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक से सत्यापित होना आवश्यक है।











जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले के खिलाफ कम से कम दस साल के लिए दंडनीय अपराध के आरोप तय नहीं किए गए होने चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक और बिजली बिलों के बकाया का भुगतान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और उनके निवास स्थान पर शौचालय होना चाहिए। उम्मीदवार का संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।













जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि बताया कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों की प्रति जिले में डीसी/एडीसी/सीईओ, जिला परिषद, एसडीओ (सिविल), तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बीडीपीओ और डीआईपीआरओ के कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित कर दी गई है।



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