बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना के तहत विभिन्न गांवों में लगाए लाएंगे कैंप, इस दिन तक उठा सकते हैं योजना का लाभ
electricity bill surcharge waiver scheme 2024 last date - Haryana News Today
31 दिसंबर 2023 तक जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं भरे हैं वे सरचार्ज माफी के साथ भरवा सकते हैं बिल
हरियाणा न्यूज, हिसार : दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ( DHBVN surcharge scheme) की बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना के तहत डिविजन नं. 2 के सभी गांवों में विभाग द्वारा कैंप लगाकर बकाया बिजली सरचार्ज माफी के साथ भरवाए जाएंगे। इस योजना का लाभ वे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक बिजली के बिल नहीं भरे हैं। यह जानकारी विनीत कुमार एक्सिएन डिविजन नं. 2 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने दी।
एक्सिएन विनीत कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत डिविजन नं. 2 के 65993 उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं जिनका सरचार्ज काफ किया जाएगा। इसके अंतर्गत डिविजन नं. 2 के अग्रोहा, आदमपुर, बरवाला, बाडो पट्टी, बालसमंद, सातरोड़, आजाद नगर क्षेत्र के सभी गांवों में कैंप लगाए जाएंगे जिसमें उपभोक्ता अपने बकाया बिल भर सकते हैं। इन उपभोक्ताओं को अंतिम तिथि से पहले अपने बिल जरूर भरवा देने चाहिएं।
उन्होंने बताया कि बिजली निगम ने अपने उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी की स्कीम लागू की है, जो कि आगामी 31.08.2024 तक जारी रहेगी। इस दौरान 31 दिसंबर 2023 तक के बकाया बिलों व लगातार बकाया पर उपभोक्ताओं को सरचार्ज का भुगतान नहीं करना होगा। बिल की मूल राशि को 6/3 मासिक/द्विमासिक किश्तों में जमा करवाया जा सकता है। इसके साथ उपभोक्ताओं को वर्तमान के 6/3 मासिक/द्विमासिक बिलों को नियमित रूप से भरना होगा। ऐसा न करने पर उपभोक्ता का सरचार्ज माफ नहीं होगा और माफी की स्कीम से भी बाहर माना जायेगा। यह योजना सभी प्रकार के शहरी व ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं तथा चालू व कटे हुए कनेक्शनों पर लागू होगी। यह स्कीम 31.08.2024 तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता द्वारा अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करवाने पर पांच प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट का लाभ भी मिलेगा। फ्रीज किया हुआ ब्याज किश्तों में माफ किया जाएगा। यदि उपभोक्ता इस योजना में शामिल होने पर बकाया बिल तीन किश्तों में या एकमुश्त जमा नहीं करवाता व अगले छह बिल लगातार नहीं भरता तो उपभोक्ता से सारा ब्याज लिया जाएगा व उसे इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
विभाग एक्सिएन ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में किसी भी न्यायिक फोरम में बिलिंग विवादों के कारण लंबित हैं इस योजना के तहत कवर नहीं किए जाएंगे, हालांकि यदि उपभोक्ता मामले को वापस ले लेता है तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। यदि किसी अपभोक्ता का बिल गलत है तो उसे भी निगम की हिदायतानुसार ठीक किया जाएगा। कनेक्शन कटे हुए उपभोक्ता अपना बकाया बिल एकमुश्त या तीन किश्तों में से एक किश्त जमा करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं व अपना कटा हुआ कनेक्शन दोबारा चालू करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता अपने क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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