Jind News Hindi: हत्या के जुर्म में चार को आजीवन कारावास, दस-दस हजार जुर्माना
Jind News Hindi: Four sentenced to life imprisonment for murder, fined ten thousand rupees each
हरियाणा न्यूज जींद : जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने गांव पालवां में हमला कर हत्या करने के जुर्म में चार दोषियों को तीन साल तक अदालत में चली सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया है। हमला कर हत्या करने का जुर्म साबित होने पर अदालत ने चार लोगों को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पालवां निवासी धर्मपाल ने 28 अप्रैल 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि ताऊ के लड़के संदीप के साथ गांव के लखन चौक पर खड़ा था। गांव का ही मीणा शराब के नशे में चौक पर खड़ा था। जो उन्हें देख कर गाली गलौज करने लगा। कुछ ही देर में मीणा परिवार के लोग अपने हाथों में लाठी डंडों व गंडासी लिए वहा पर पहुंच गए ओर संदीप पर हमला कर दिया। जिसमें संदीप को गंभीर चोटें आई। जिसे गंभीर हालात में अग्रोहा मेडिकल कालेज ले जाया गया। जहां पर उपचार के दौरान संदीप की मौत हो गई। उचाना थाना पुलिस ने धर्मपाल की शिकायत पर संदीप उर्फ विशाल, अमन, दीपक, विकास उर्फ विक्की के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने चोरों को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा दी है।
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