नारनौंद के नशा तस्कर को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा
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तहलका न्यूज / हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में नारनौंद के सुनील को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी अदालत ने उसे 4 दिन पहले दोषी करार दिया था।
हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 11 अगस्त 2021 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना वाले दिन हांसी की सी.आई.ए.-2 की टीम गश्त पर थी। इस दौरान टीम को सूचना मिली कि नारनौंद का सुनील नशीले पदार्थ की तस्करी करता है। फिलहाल वह पटेल नगर में सिवानी फीडर नहर के पास नशा बेचने की फिराक में खड़ा है।
सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची। टीम को देखकर एक युवक भागने लगा तो शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने युवक सुनील की तलाशी ली तो उसके पास 1 किलो 400 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ। हांसी सिटी थाना पुलिस ने सुनील के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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