हरियाणा सरकार ने फिर बदली ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती नीति
Haryana government again changed the recruitment policy for Group C posts
अब एचएसएससी एक साल में जितनी भर्ती करेगा, उसके 3 फीसदी बराबर पदों पर खिलाड़ी नियुक्त होंगे
सुनील कोहाड़।
तहलका न्यूज चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों ( Haryana government again changed the recruitment policy for Group C posts ) के लिए खिलाड़ियों की भर्ती नीति में फिर बदलाव कर दिया है। पहले पालिसी जारी की थी कि एक साल में जितने पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापित करेगा, उसके तीन फीसदी बराबर पदों पर खिलाड़ी भर्ती होंगे।
अब हरियाणा सरकार ने नीति में बदलाव करते हुए कहा है कि एक साल में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जितने भर्ती ( रिक्रूटेड) करेगा, उसके तीन फीसदी बराबर पदों पर खिलाड़ी भर्ती होंगे। इसका अर्थ यह हुआ है कि अगर किसी साल में आयोग एक भी नियुक्ति नहीं करेगा तो उस साल में एक भी खिलाड़ी भर्ती नहीं होगा। पहले प्रावधान किया गया था कि एक साल में आयोग जितने पद विज्ञापित करेगा, उसके तीन फीसदी बराबर खिलाड़ी भर्ती होंगे। यानी एक साल में अगर 36000 पदों का विज्ञापन जारी होता है तो ग्रुप सी के लिए 1200 पदों पर खिलाड़ी भर्ती होते। सरकार ने एक सितंबर को जारी पालिसी में कहा है कि खिलाड़ियों के लिए तीन फीसदी कोटा बनाया गया है। यह खेल विभाग के अधीन होगा।
पहले सभी विभागों में खिलाड़ियों को आरक्षण कैटेगरी में भर्ती का मौका मिलता था, अब नहीं मिलेगा
इस नीति से पहले आयोग जितने भी पदों पर भर्ती करता था, उनमें खेल आरक्षण के तहत योग्य खिलाड़ियों को चयन का मौका मिल जाता था। खिलाड़ी अगर संबंधित पात्रता भी रखता है तो किसी भी विभाग में आरक्षण के कारण मेरिट में अगर आता था तो चयनित हो सकता था। मगर अब यह आरक्षण समाप्त हो गया है और अब सिर्फ सात विभागों में भी उनका चयन हो सकेगा।
विशेष भर्ती होगी, सिर्फ खिलाड़ी आवेदन कर सकेंगे मगर पहला अधिकार आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्संस का होगा
मुख्य सचिव की तरफ से एक सितंबर, 2023 को जारी पालिसी में कहा गया है कि आयोग एक साल में जितनी भर्ती करेगा, उसके तीन फीसदी बराबर पदों पर सात विभागों में खिलाड़ियों की भर्ती होगी। ये भर्तियां गृह, खेल, स्कूल एजुकेशन, एलिमेंटरी एजुकेशन, जेल, वन एवं वन्य प्राणी और बिजली विभाग में होंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इन विभागों के लिए कुल भर्ती हुए पदों के तीन फीसदी के बराबर पदों का विज्ञापन जारी करेगा।
इन पदों पर केवल खिलाड़ी ही आवेदन कर सकेंगे। इस तीन फीसदी कोटे में पहला हक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्संस (ओएसपी) का होगा। बचे पदों पर एलिजिबिल स्पोर्ट्स पर्सस (ईएसपी) का होगा। यानी इस कोटे के लिए जो भर्ती होगी, उसमें ओएसपी, ईएसपी खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं मगर पहले ओएसपी आवेदकों से पद भरे जाएंगे। अगर पद बचे तो ईएसपी से भरे जाएंगे। सभी सातों विभाग खेल विभाग को रिक्त पदों की संख्या भेजेंगे।
खेल विभाग आग्रह पत्र आयोग को भेजेगा। जब खिलाड़ी भर्ती हो जाएंगे तो अलग रोस्टर रजिस्टर इन पदों के लिए सृजित करेगा। ईएसपी परिभाषा बताई गई है कि जिसने खेल विभाग की अधिसूचना 25 मई, 2018 या समय समय पर संशोधित अनुसार ग्रेड सी का स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट लिया हो, वह ईएसपी होगा।


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