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Haryana news latest update : हरियाणा के अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल होंगे मान्यता, हरियाणा सरकार ने लिया फैसला

 Haryana news latest update : Temporary recognized school of Haryana will be recognized, Haryana government decided


 सरकार ने 2003 से पहले के सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के हित में लिया फैसला


तहलका न्यूज चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार वर्ष 2003 से पहले चल रहे सभी 1338 अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। बाकायदा इसे लेकर सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता के लिए पोर्टल पर आवेदन करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि इन स्कूलों को नियमों में छूट के साथ मान्यता दी जा सके। सरकार ने यह पत्र 24 मई 2022 की अनुपालना में जारी किया है। जिसके तहत सभी डीईओ, डीईईओ और बीईओ निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सटे 2003 से पहले से चल रहे अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता के लिए दस्तावेजी प्रमाण के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करवाएं। खास बात यह है कि सरकार इन स्कूलों को आवेदन करने के बाद जमीन में छूट देने के मसले पर भी विचार कर सकती है।









सरकार ने अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिया मौका

दरअसल, पहले भी सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के आरंभ होने से पहले चल रहे सभी निजी स्कूल और जिनकी अस्थाई मान्यता वर्ष दर वर्ष के आधार पर बढ़ाई जाती है, ऐसे स्कूल मान्यता लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन करें। लेकिन सरकार के ध्यान में आया है कि इनमें से अधिकतर स्कूलों ने मान्यता लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है। लिहाजा सरकार ने एक मौका देते हुए पुन इन स्कूलों को मान्यता लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा है।









2003 से 2007 के बीच के ये दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश 2003 से पहले के जो अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, उनसे सरकार ने 2003 से 2007 के बीच स्कूल के चलने की स्थिति को लेकर कुछ दस्तावेज मांगे हैं। इन दस्तावेजों के साथ ही स्कूल को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिसके बाद सरकार उस स्कूल को मान्यता देने के संबंध में विचार करेगी। इन दस्तावेजों में बिजली बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, स्कूल की स्थापना का रिकॉर्ड, सार्वजनिक परीक्षाओं में निजी उम्मीदवार के तौर पर भागीदारी, एडमिशन फार्म और विड्रावल रजिस्टर, इनरोलमेंट फार्म, स्कूल की ऑनरशिप और लीज रिकॉर्ड, + इंटरनल परीक्षा का प्रमाण, आयकर दस्तावेज, सोसायटी रजिस्टर्ड एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन डीड ऑफ सोसासयटी, स्कूल की 31 मार्च 2007 से पहले चार वर्षों की स्कूल प्रविष्टियोंके नाम पर एक बैंक खाता विवरण जमा कर सकता है।

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