Hisar News Today : 118 स्कूलों की 1068 बसों की जांच, 17 के चालान, 12 जोन में बांटा हिसार जिले को |
Tehalka News Hisar News Today Investigation of 1068 buses of 118 schools, challan of 17
जिले को सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की जा रही है। जिले में हिसार, हांसी, बरवाला, नारनीद, उकलाना, आदमपुर नलवा, अग्रोहा, बास, मंगाली, बालसमंद, खेड़ी चौपटा स्कूल बस में इन तथ्यों की जांच की गई
तहलका न्यूज / हिसार /
हिसार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की तरफ से स्कूलों में वाहनों की जांच को लेकर अभियान शुरू किया हुआ है। सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत जिले के 118 स्कूलों में 1068 बसों की जांच की गई। इसमें 17 स्कूल बसों में कमियां मिलने पर उनके चालान काटे हुए जांच को लेकर आरटीए विभाग की तरफ से जिले को 12 जोन में बांटा है। इसके साथ स्कूल प्रशासन के अलावा चालक-परिचालक की बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा संगोष्ठी में उपायुक्त के द्वारा स्कूल वाहनों की जांच के संबंध में विभिन्न विभागों की एक जिला स्तरीय जांच टीम का गठन किया था। उस टीम ने स्कूल वाहनों की जांच शुरू की थी।
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क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण मोटर वाहन अधिकारी मंदीप सिंह संगवान की निगरानी में जिला उप-निरीक्षक अशोक कुमार, मुख्य सिपाही यातायात पुलिस महेन्द्र सिंह, सहायक कार्यालय जिला के तहत 12 जीन में बांटकर जांच जोन में बाटा है। इसके अलवा जिला स्तरीय टीम में परिवहन निरीक्षक कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जगमोहन शर्मा, शिक्ष अधिकारी रमेश कुमार, उप-निरीक्षक टेक चंद, चालक कार्यालय महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन अश्वनी कुमार, सड़क सुरक्षा सहायक मुकुल कुमार शामिल है।
• स्कूल वाहन अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए तथा उसके पास तमाम कागजात प्रमाण पत्र होने अनिवार्य है।
• स्कूल वाहन में प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशामक यंत्र (निर्धारित वैचत तिथि), सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर तथा जीपीएस सिस्टम चालू हालत में लगा होना चाहिए
• स्कूल वाहन पर कार्यरत चालक के प्रमाण पत्र की जांच की गई तथा वाहन पर कार्यरत महिला सहायिका के बारे में जानकारी हासिल की
• परिचालक को हमेशा बच्चों को बस में चढ़ने व उतरने में सहयोग देना चाहिए
• बच्ची को सुरक्षित ढंग से सड़क पार करवाना परिचालक का कर्तव्य है
• इस की खिड़कियां व दरवाजे बंद रखे तथा बच्चों का ध्यान रखें कि दे शरीर का अंग बाहर ना निकाले
• किसी भी बच्चे को पायदान पर यात्रा ना करने दें
स्कूल में पहुंचने पर बच्चों की पंक्तिवद उत्तरें और सड़क पार करवाए
• निर्धारित स्टैंड पर ही बच्चों को चढ़ाएं व उतारें और निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे ना बिठाएं
• उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार स्कूल बस के पर पीला रंग, विद्यालय का नाम व दूरभाष नम्बर, हेल्प लाइन नम्बर अंकित हो
बसों की स्कूलों में जाकर जांच बस ड्राइवर तथा बस सहायक को की गई चेकिंग टीम के द्वारा स्कूल सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के बारे स्तरीय सुरक्षित स्कूल वाहन टीम ने 17 अप्रैल से लेकर 18 मई तक जिले के 118 स्कूलों को 1068 संचालकों, यातायात प्रभारियों में जानकारी दी गई।


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