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चूहे की हत्या के मामले में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, आरोप साबित हुआ तो होगी 5 साल की कैद,

 case of the murder of the rat, the police filed a charge sheet in the court, if the charge is proved, there will be imprisonment of 5 years.


पूंछ पर पत्थर बांधकर नाले में डुबोकर कर दी थी चूहे की हत्या


तहलका न्यूज, बदायूं 


आए दिन हमें अनेक तरह के मामले पढ़ने को मिलते हैं ऐसा ही एक मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं। जिसमें एक व्यक्ति ने चूहे की पूंछ पर पत्थर बांध दिया और उसे नाले में छोड़ दिया। जिसके कारण चूहे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदायूं कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामला अदालत में विचाराधीन है, अगर आरोप सिद्ध हुआ तो उक्त व्यक्ति को 5 साल की सजा का प्रावधान बताया जा रहा है। 






25 नवंबर 2022 को बदायूं में एक चूहे की पूछ के पीछे पत्थर बांधकर नाले में छोड़ने का मामला उजागर हुआ था। जिसके कारण पानी में डूबने से चूहे की मौत हो गई थी। 4 दिन बाद पुलिस में शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया था। देश के इतिहास में पहली बार चूहे को मारने का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने  चार्जशीट भी पेश कर दी है। 










बदायूं पुलिस ने एनिमल लवर विकेंद्र की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चूहे के शव का पोस्टमार्टम भी करवा था और आरोपित मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते समय धारा 429 लगाई थी जिसमें प्रावधान है कि ये धारा किसी को अपाहिज बनाने या जानवर की हत्या करने के मामले में लगाई जा सकती है और आरोप सिद्ध होने पर आरोपित को 5 साल की सजा देने का प्रावधान है। 





जांच अधिकारी दरोगा राजेश यादव ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चाहे जो भी हो, पशु क्रूरता की गई है। इसलिए आरोपी मनोज को दोषी मानकर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अब कोर्ट इस मामले में फैसला लेगा।

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