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कैसे उठाएं सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के ऋण योजना का लाभ !

 सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत उठाए ऋण योजना का लाभ : डीसी


- योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च

तहलका न्यूज, रेवाड़ी

आजादी अमृत काल के तहत प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। निगम द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने अनुदान पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 10 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है।











डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन का फॉर्मेट निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए लकड़ी का काम जैसे फर्नीचर, इमारती लकड़ी, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाना, लोहे का काम जैसे खराद, वेल्डिंग, गेट ग्रिल आदि बनाना, तेल कोल्हू आटा चक्की, हथकरघा, लेथ, टरनर, ग्राइंडर आदि, टायर रिट्रेडिंग, छापा खाना, चमड़े से सम्बन्धित काम जैसे जूते, जूतियों, पर्स, जैकेट आदि बनाना, मरम्मत करना, मोमबत्ती बनाना, खिलौने बनाना, मिक्सर / ग्राइंडर / जूसर गैस- चूल्हा मरम्मत कार्य, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रैक्टर मरम्मत कार्य, कागज, कपड़े के लिफाफे, बैग बनाना आदि कार्यों को लेकर आवेदन किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की दुकानों जैसे परचून, किरयाने की दुकान, चाय-नाश्ते, मिठाई, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, सब्जी-फ्रूट्स की दुकान, टेलरिंग कार्य, मोबाईल, जूते-चप्पल, कपड़े का कार्य, दवाइयों की दुकान, किताबों तथा स्टेशनरी, मोबाईल, टी.वी की दुकान, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा की मरम्मत आदि के लिए भी ऋण लिया जा सकता है।















योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन :
डीसी ने बताया कि उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत 75 हजार रुपये तक के ऋण जिसमें लाभार्थी को 10 हजार रुपए का अनुदान (अधिकतम सीमा) मिलेगा वहीं, इसके लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर पर निगम द्वारा ऋण वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट से ऋण आवेदन पत्र डाउनलोड कर आगामी 10 मार्च तक हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला कार्यालय में जमा करवा सकता है। ऋण आवेदन के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि सहित जमा करवाने होंगे।












ऋण योजनाओं के लिए यह होगी पात्रता :
डीसी ने बताया कि आवेदक जिला रेवाड़ी का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो। बीपीएल पात्र आवेदकों को ऋण में दस हजार रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। आवेदक निगम या बैंक का डिफाल्टर न हो। साथ ही पहले लिए ऋण का दुरुपयोग न किया हो तथा एनएफडीसी स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त न किया हो। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में तीन साल के अंदर की जाएगी। लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 प्रतिशत दंड व्याज भी वसूला जाएगा।





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