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बेटियों के हत्यारे पिता को उम्रकैद, जींद कोर्ट ने सुनाया फैसला !

Life imprisonment to father who killed daughters, Jind court gave verdict

 

दो बेटियों को जहर देकर मारने के मामले पिता को उम्रकैद, भरना होगा जुर्माना


तहलका न्यूज, जींद / साहिल भनवाला


जींद एडीजी कोर्ट ने 5 साल तक मामले में सुनवाई करते हुए बेटियों को जहर देने के मामले में फैसला सुना दिया है। अदालत ने बेटियों के साथ मारपीट करने जहर देकर हत्या करने के मामले में आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा और 20500 रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की एवज में 3 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। 16 मई 2018 को पीजीआई रोहतक में उसकी बेटी कोमल मजिस्ट्रेट के सामने अपने पिता के खिलाफ ब्यान दर्ज करवाया था। 








जींद जिले के गांव बिघाना निवासी कोमल ने रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान मजिस्ट्रेट को दिए बयान में बताया था कि कश्मीर सिंह शराब पीने का आदी है और अक्सर उसकी मां और उनके साथ मारपीट करता रहता है। उसकी मां मजदूरी दिहाड़ी करके उनका पालन पोषण कर रही है जबकि पिता उसकी मां की मेहनत की कमाई को शराब व अन्य बुरी जगह पर उड़ा देता है। कोमल ने आरोप लगाया था कि 15 मई को उसके पिता ने उसकी मां और उनके साथ मारपीट की। उसके पिता ने उसे, उसकी मां सुमन, बहन स्नेहा, कॉफी और किरण को जहर दे दिया। तबीयत खराब हुई तो आसपास के लोगों ने उपचार के लिए जींद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां पर डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया था। पीजीआई रोहतक में उपचार के दौरान उसकी बहन काफी और किरण की मौत हो गई थी। 









अलेवा थाना पुलिस ने कोमल के बयान पर कार्रवाई करते हुए हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी कश्मीर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। करीब 5 साल तक अदालत में चले इस मामले में एडीजे कोर्ट में आरोप तय हो गया। अदालत ने बुधवार को आरोपी कश्मीर को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 20500 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना भरने की सूरत में आरोपी को 3 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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