जींद की अदालत ने नारनौंद क्षेत्र के युवक को सुनाई 17 साल की कैद ! एक लाख 70 हजार का जुर्माना भी लगाया |
Jind court decision in ndps act
जींद में नशा तस्कर को 17 साल की कैद : 710 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था; 1.70 लाख रुपए जुर्माना
तहलका न्यूज, जींद / साहिल
हरियाणा के जींद में मादक व नशीला पदार्थ अधिनियम के उल्लंघन के मामले में दोषी गांव राजथल निवासी नरेंद्र को एडिशनल सेशन जज सुभाष चंद्र सिरोही की कोर्ट ने 17 साल कैद की सजा सुनाई। उसको कोर्ट ने 1 लाख 70 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। सीआईए पुलिस ने उसके कब्जे से साल 2020 में 710 ग्राम स्मैक बरामद की थी।
मामले के अनुसार 25 मई 2020 को जींद सीआईए स्टाफ के तत्कालीन ASI अनूप सिंह द्वारा गांव गुलकनी से गुप्त सूचना के आधार पर 710 ग्राम स्मैक सहित राजथल गांव के नरेंद्र को काबू किया था। उसके खिलाफ थाना सदर जींद में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में जांच के दौरान तमाम सबूतों के साथ आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया गया।
गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल सैशन जज सुभाष चंद्र सिरोही की कोर्ट ने नरेंद्र निवासी राजथल को दोषी करार दिया। इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत 17 साल की जेल की सजा और 1 लाख 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त 6 माह की सजा काटनी होगी।



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