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मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा ! गुजरात की सुरत कोर्ट ने सुनाई सजा !

 राहुल गांधी ने भाषण में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों ?

तहलका न्यूज


 गुजरात के सूरत में चल रहे मानहानि केस में अदालत ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने राहुल गांधी पर ₹15000 का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपने भाषण में कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। 4 साल तक चले इस मामले में अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। अदालत के फैसले के वक्त राहुल गांधी कोर्ट रूम में ही मौजूद थे और बाहर याचिकाकर्ता और उसके समर्थक भारत माता के नारे लगा रहे थे।









कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सूरत अदालत में सन 2019 में पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपने भाषण में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...' इस बयान के आधार पर उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। साल तक चले इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 17 मार्च को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट का फैसला सुनने के लिए राहुल गांधी सुबह ही सूट पहुंच गए थे और फूटने उनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा तो राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जिस में भाषण दिया था वह भाषण भ्रष्टाचार के खिलाफ था और उनके द्वारा कही गई बात और किसी को कोई नुकसान हुआ है उसको सजा दी जाए। 







 याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद है और वह संसद में कानून बनाते हैं जब कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ेंगे तो समाज में इसका गलत संदेश जाता है इसलिए उनको अधिक से अधिक सजा दी जाए। 






दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और ₹15000 जुर्माना लगाया है हालांकि कुछ समय के बाद अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया।  के अदालत ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया है। 








राहुल गांधी को IPC की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा- हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। हायर कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का वक्त है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 (3) के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। बशर्ते ये सजा सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहे।

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