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हिसार कोर्ट ने हत्या मामले में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 15 हजार रुपए लगाया जुर्माना !

Haryana news Hisar court sentenced the accused to life imprisonment in the murder case


तहलका न्यूज हिसार / सुनील कोहाड़ 


     विपुल हत्याकांड के मामले में अदालत ने आरोपी कमल वासी टिब्बा दाना शेर, हिसार को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी कमल ने चाकू से वार कर विपुल की हत्या की थी। पुलिस ने जांच के दौरान अदालत में आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिस पर अदालत ने कमल को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास  की सजा। और आईपीसी की धारा 459 के तहत 3 साल को सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना। जुर्माना न देने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास का दंड दिया।













      थाना अर्बन एस्टेट हिसार में निर्दोष शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा वासी मकान न 315 , सेक्टर 20 सिरसा ने शिकायत दी थी कि  वह उपरोक्त पते का रहने वाला हु दिनांक 7/1/2021 की रात को विपुल आनन्द पुत्र दुष्यंत कुमार, जागृति स्कूल के पास मेरी बुआ के नये मकान में सोने के लिये गए थे । जो सुबह करीब 10.00 बजे में व विपुल खाना खाने के लिये मेरी बुआ के घर जाकर खाना खाकर वापिस उसी मकान पर आ रहे थे।  विपुल मकान न . 39.C के अन्दर गया तो कुछ ही समय के बाद मकान से आवाज आई। मै ओर मेरी भाभी मकान में मैन गेट के पास पहुंचे तो एक नौजवान लड़का अपने मुह पर कपड़ा बाधे व हाथ में चाकू लिए हुए भागा।  भाई विपुल को अंदर देखा तो उसकी पासु में चाकू से दो तीन वार किए थे। मेरे भाई विपुल को ईलाज के दौरान GH हिसार में डॉक्टर ने मर्त घोषित कर दिया। दी गई शिकायत पर थाना अर्बन एस्टेट हिसार में आईपीसी की धारा 302/459 के तहत अभियोग अंकित किया गया। पुलिस ने आरोपी को 25.01.2021 गिरफ्तार किया था।  












     मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मृतक विपुल का पोस्टमार्टम करवाया और वारदात में प्रयोग चाकू बरामद किया। पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर से पलंदे लिए। उन पलंदो, वारदात में प्रयोग चाकू पर लगे खून के नमूनों और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को FSL मधुबन जांच के लिए भेजा गया। FSL की रिपोर्ट में पाया गया कि चाकू पर लगा खून मर्तक विपुल का है। जिन्हे साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा माननीय अदालत में पेश किए । जिनके आधार पर दिनेश कुमार मित्तल, सेशन जज ने आरोपी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए का जुर्माना कर सजा सुनाई।

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