हिसार जिले के एक गांव के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जाने क्या है कारण !
हिसार: सुनील कोहाड़ / तहलका न्यूज
पंचायत चुनाव का अंतिम चरण में हिसार जिले में शुक्रवार को पंच सरपंच के लिए मतदान होगा। इससे दो दिन पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल के गांव उगालन के पंचायत चुनाव पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी। जैसे ही इसकी सूचना गांव में पहुंची तो गांव में गरमाया हुआ चुनावी माहौल एकदम से ठंडा हो गया।
आपको बता दें कि गांव उगालन में सरपंच पद के लिए इस बार एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया था, जबकि पिछली दफा सामान्य महिला के लिए सरपंच पद आरक्षित था। इस बार के पंचायत चुनाव में एससी कोटे से 12 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। लेकिन सरोज नाम की एक महिला उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया था। जब उसने इसका कारण पूछा तो बताया गया कि उसने चुल्हा टैक्स की प्रति और बिजली का नौडयूज सर्टिफिकेट साथ में नहीं लगाया।
सरोज देवी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि उसने अपना फार्म सही तरीके से भरा था और फाइल में नोड्यूज सर्टिफिकेट सहित चुल्हा टैक्स की प्रति भी साथ में अटैच की थी। इसलिए उसका नामांकन पत्र जानबूझकर रद्द किया गया है।हाईकोर्ट ने बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए गांव कानून के पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। जिससे गांव में चुनावी माहौल एकदम ठंडा हो गया। जबकि मैदान में मौजूद प्रत्याशी चुनाव से 2 दिन पहले जोड़ तोड़ की राजनीति में उलझे हुए थे जिससे गांव का चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ था।
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