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पंचायत चुनाव : 27 जनवरी को साफ होगी तस्वीर

चंडीगढ़। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर 27 जनवरी को तस्वीर साफ हो जाएगी। (haryana-panchayat-election) पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान को लेकर इस दिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। प्रदेश में 22 जिला परिषद, 142 पंचायत समिति और 6305 पंचायतों में सरपंच-पंच पदों पर चुनाव पिछले करीब सालभर से लंबित हैं। पिछले साल 23 फरवरी से पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। प्रदेश में पंचायतों का कार्यभार भी प्रशासनिक अफसरों के पास है और सरपंचों से पावर ले ली गई है। लेकिन अभी तक भी प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हो पाए हैं। वजह है पंचायत चुनाव में  हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौति जिस पर अभी फैसला आना बाकि है। हालांकि हाईकोर्ट कह चुका है कि यदि सरकार चाहे तो पुरानी व्यवस्था के अनुरुप चुनाव करवा सकती है। यदि अब सरकार चुनाव करवाती है तो उसे पुराने नियमों के तहत ही चुनाव करवाने पड़ेंगे। बता दें कि पिछले साल 15 अप्रैल 2021 को दायर केस में याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव पुराने नियमों के तहत करवाए जाने चाहिए। क्योंकि नए प्रावधान में 8 प्रतिशत सीटें बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित की गई हंै। यह तय किया गया है कि न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए। जो की संभव नहीं हैं। जिला परिषद में 6 जिले ही इस नियम पर खरे उतरे रहे हैं। बाकी जिलों में एक सीट अतिरिक्त जाएगी। इससे आरक्षण बिगड़ रहा है। जो सरकार की मनमानी को दशार्ता है। वहीं महिलाओं को 50 फीसदी सीटें देने का नियम बनाया गया है।

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