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HC ki फटकार - फीस के लिए छात्रों को परेशान किया तो नापेंगे प्राइवेट स्कूल



चंडीगढ़ - पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया है कि जो निजी स्कूल संचालक फीस जमा नहीं करवाने के कारण छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दे रहे। तुरंत ही उन स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए ‌।



हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर मित्तल ने यह आदेश स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप कैथल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि उसने निजी स्कूलों द्वारा टयूश्न व अन्य फीस बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। यह मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जिस पर 16 दिसम्बर को सुनवाई होनी है।


याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में दलील दी कि स्कूल में परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और स्कूल प्रबंधन उन छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दे रहा। जिन्होंने अपनी फीस जमा नहीं करवाई है। इस मामले को लेकर अदालत ने कहा कि फीस के लिए स्कूल संचालक छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार ऐसे स्कूलों को चिन्हित करे जो फीस के लिए छात्रों को शिक्षा व परीक्षा से वंचित रखकर नाजायज दबाव बना रहे हैं और कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दिए।

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