पराली जलाने से होने वाला पॉल्युशन मात्र 10% है- सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया
पराली जलाने से होने वाला पॉल्युशन मात्र 10% है- सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया
कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा किआप क्या इस बात को मानते हैं कि दिल्ली में पॉल्युशन के लिए परालीजिम्मेदार नहीं है। उसको लेकर बेवजह हाय तौबा मचायी जाती है।
पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा आप को फोर्स नही कर रहे कि आप किसानों पर पराली जलाने के लिए जुर्माना लगाए। आप किसानों से बात करें, समझायें कि कम से कम एक हफ्ते तक पराली न जलाए - SC
पंजाब और हरियाणा सरकार- राज्य सरकारें किसानों से कहें कि कम से कम दो हफ्ते के लिए पराली बिल्कुल न जलाए। बुधवार को होगी अगली सुनवाई - SC
-दिल्ली में वायु प्रदूषण: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कल शाम तक जवाब मांगा है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है और किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है और आप तब तक वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण कार्य, गैर-जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे मुद्दों पर कल एक आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया।
सुनवाई 17 नवंबर के लिए स्थगित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों से इस बीच कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा। केंद्र द्वारा कल होने वाली आपात बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है।

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