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लोकसभा उम्मीदवारों की बढ़ेगी टेंशन, अब चुनाव आयोग का नया फरमान

candidate will have to give details of his criminal record to newspapers and TV channels

मतदान से दो दिन पहले तक उम्मीदवार तीन बार मीडिया में जारी करेगा अपना घोषणा-पत्र

हरियाणा न्यूज टूडे/सुनील कोहाड़।

हिसार की ताजा खबर : नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने तथा चुनाव निशान आवंटित होने के बाद जिस किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक तीन बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इसकी सूचना प्रकाशित करवानी होगी। उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी का है तो उसे पार्टी मुख्यालय को भी इस सूचना से अवगत करवाना आवश्यक है, ताकि पार्टी अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवार के आपराधिक मामलों की जानकारी दे सके।





यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि 9 मई को नामांकन प्रक्रिया का कार्य पूरा हो चुका है। 23 मई तक की अवधि में जिस किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे इसकी सूचना प्रमुख समाचार-पत्रों व टीवी चैनलों पर कम से कम तीन बार अलग-अलग तारीख में प्रसारित करवानी होगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यह सूचना तीन बार प्रसारित की जाएगी।






जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा प्रकाशित होने के बाद इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उम्मीदवार को जमा करवानी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उम्मीदवार को प्रकाशित करवाई गई इस घोषणा के विज्ञापन का बिल भी देना होगा, ताकि उसे उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जा सके। अखबार में इस विज्ञापन को कम से कम 12 फोंट के साईज में प्रकाशित किया जाएगा, जिससे कि उसे आम मतदाता आसानी से पढ़ सके। राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा प्रकाशित करवाने तथा वेबसाइट पर यह विवरण दिए जाने की सूचना हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देनी होगी।

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