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18वें लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में 29 से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार, भाजपा जजपा नेताओं का विरोध

 Nomination process for the 18th Lok Sabha elections will begin from 29th in Haryana



हरियाणा न्यूज टूडे, रेवाड़ी : 
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 18वें लोकसभा आम चुनाव के लिए जारी शेड्यूल अनुसार हरियाणा में दस लोकसभा सीटों के लिए शनिवार, 25 मई 2024 को चुनाव होंगे तथा मंगलवार 4 जून 2024 को मतगणना उपरांत चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि रेवाड़ी जिला के बावल व रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र तथा कोसली विधानसभा क्षेत्र रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में लोकसभा क्षेत्र के लिए सोमवार 29 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तथा सोमवार 29 अप्रैल से शनिवार 4 मई तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी जबकि गुरूवार 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकेंगे। इसके उपरांत शनिवार 25 मई को मतदान होंगे तथा मंगलवार 4 जून का मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे।









आरओ गुरूग्राम व आरओ रोहतक को जमा करवाने होंगे नामांकन :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार डीसी एवं आरओ गुरूग्राम तथा रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार डीसी एवं आरओ रोहतक को अपने नामांकन जमा कराने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे आनलाइन फार्म भरने उपरांत उसकी हार्ड प्रति संबंधित आरओ को जमा करवानी होगी। चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्च रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है। सभी राजनीतिक दल/चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
चुनाव लडने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले खुलवाना होगा अलग बैंक अकाउंट :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लडने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। सभी बैंकों को निर्देश दिए जा चुके है कि वह चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक मे अलग काउंटर की व्यवस्था करवाएं। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों को रैली/जनसभा, लाउडस्पीकर व वाहन इत्यादि की अनुमति के लिए जिला स्तर व एआरओ स्तर पर सिंगल विंडो स्थापित करवा दी गई है। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पकडा गया तो आईपीसी की धारा 171एच के तहत कार्यवाही की जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल/चुनाव लडने वाला अभ्यर्थी रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।

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