हरियाणा में संपति पंजीकरण के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार
Now you will not have to wait for property registration in Haryana
- सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन ई-अपॉइंटमेंट - स्लॉट को किया दोगुना
- जिला में ऑनलाइन ई-अपॉइंटमेंट 100 से बढक़र हुई 200, तत्काल ई-अपॉइंटमेंट 10 से बढक़र हुई 50
तहलका न्यूज / सुनील कोहाड़।हरियाणा सरकार की ओर से सार्वजनिक सुविधा में सुधार एवं संपत्ति पंजीकरण के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने की दिशा मेें एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य की सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में ऑनलाइन ई-अपॉइंटमेंट सेवाओं के विस्तार का निर्णय लिया गया है। इस विस्तार के उपरांत रेवाड़ी जिला में ई-अपॉइंटमेंट की संख्या 100 से बढक़र 200 हो जाएगी, साथ ही तत्काल ई-अपॉइंटमेंट की संख्या भी 10 से बढक़र 50 हो जाएगी।
डीसी राहुल हुड्डï ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से यह निर्णय संपत्ति पंजीकरण कार्य की मात्रा, आय की भूमिका और जनता का सर्वोपरि हित को देखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों को निष्पादित करने के इच्छुक लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करते हुए एक आसान और अधिक कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक निर्धारित निर्देशानुसार कार्य करें। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई ई-अपॉइंटमेंट सेवाओं के बारे में जानकारी तहसील परिसर के अंदर नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित की किया जाए। ऑनलाइन ई-अपॉइंटमेंट सेवाओं में यह वृद्धि सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और बाधाओं को कम करने और राज्य भर के नागरिकों को लाभान्वित करने की हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है।
एसडीओ (सिविल) और डीआरओ संपत्ति पंजीकरण केे लिए अधिकृत :संपत्ति पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण कदम में, हरियाणा सरकार ने संपत्ति पंजीकरण कार्य करने के लिए उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) और जिला राजस्व अधिकारियों (डीआरओ) को अधिकार प्रदान किया है। यह निर्णय संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाएगा, जिससे नागरिकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित होगा।
तत्काल प्रभाव से लागू नए आदेशों में एसडीओ (सिविल) और डीआरओ को उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के कार्यों और जिम्मेदारियों का पालन करने का अधिकार दिया जाएगा। संपत्ति विलेखों की मौजूदा क्रम संख्या, जो वर्तमान में जिला मुख्यालय के तहसील कार्यालयों में उपलब्ध है, का अब संबंधित जिला मुख्यालय के एसडीओ (सिविल) और डीआरओ द्वारा प्रबंधित और रखरखाव किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक स्वतंत्र उप-मंडल के तहसील मुख्यालयों के भीतर क्रमांकों का प्रबंधन संबंधित एसडीओ (सिविल) द्वारा किया जाता रहेगा। वहीं, उपतहसील कार्यालय जहां नायब तहसीलदार स्वतंत्र रूप से तैनात हैं, वे सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे।


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