HSSC CET exam : परीक्षा केंद्र में इन वस्तुओं के ले जाने पर प्रतिबंध, भूले से भी एक ले गए तो नहीं होगी एंट्री
HSSC CET exam: There is a ban on carrying these items in the examination center, if you carry one even by mistake then you will not be allowed to enter
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सामान्य पात्रता परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर किए जाएंगे पुख्ता: प्रबंध
लागू रहेगी धारा-144, डयूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात
तहलका न्यूज / सुनील कोहाड़
आगामी 21 और 22 अक्टूबर को जिले में आयोजित होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थी कोई भी वस्तु अंदर नहीं ले जा सकता। वहीं आसपास के एरिया में मोबाइल फोन का प्रयोग ना हो उसके इसके लिए जेमर की उचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिले से अन्य स्थानों पर परीक्षा देने जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी सुचारू परिवहन व्यवस्था की जा रही है। इसी संदर्भ में वीरवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। इससे पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरी दिशा-निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिसार मंडल आयुक्त गीता भारती, उपायुक्त उत्तम सिंह सहित जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
सुचारू परीक्षा संचालन के लिए जिले में लागू रहेगी धारा-144, डयूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि पात्रता परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिले में धारा-144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आस-पास फोटोस्टेट दुकानें बंद रखी जाएगी। परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के इक_ïा होने पर पाबंदी रहेगी। सीईटी परीक्षा के लिए जिले में 69 सैंटर निर्धारित किए जा चुके हैं। इनमें 54 हिसार तथा 15 हांसी में हैं। 21 और 22 अक्टूबर को सीईटी परीक्षा सुबह 10 बजे से 11:45 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 4:45 तक दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 31 हजार 536 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पर्याप्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे।
बस अड्डों पर पुख्ता व्यवस्था के निर्देश
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि बस अड्डे पर पुख्ता: व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। बस अड्डे पर हैल्प डेस्क स्थापित कर परीक्षार्थियों के मार्गदर्शन हेतु स्टाफ को तैनात किया जाएगा। पारदर्शिता के लिए परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक व फेस ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकों से परीक्षार्थियों की पहचान की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे और उनकी निगरानी हेतु अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्राइसाइकिल और परिवहन के अन्य साधनों को परीक्षा केंद्र के कमरों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाए और साथ ही विकलांग अभ्यर्थी के लिए परीक्षा केन्द्र में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था भी की जानी चाहिए। धर्मशालाओं और सामाजिक/धार्मिक संस्थाओं के साथ तालमेल करके परीक्षार्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिले के परीक्षार्थियों को अन्य जिलों के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग के साथ-साथ निजी तथा सोसायटी बसों की व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षार्थियों द्वारा एडमिट कार्ड दिखाने पर यात्रा सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
परीक्षा केंद्रों पर वर्जित रहेंगी ये वस्तुएं
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जिला की कोऑर्डिनेटर डॉ इंदु शर्मा ने बताया कि फोन व ब्ल्यूटूथ जैसे कोई भी उपकरण परीक्षा केंद्रों में ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर के अलावा किसी अन्य स्टाफ के पास फोन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण, किसी भी प्रकार की घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चेन, बाली आदि जैसे आभूषण, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, करेक्टिंग फ्लूइड, कोई भी स्टेशनरी वस्तु जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, लेखन पैड, पेन ड्राइव, इरेजऱ, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, बैग, वॉलेट, चश्मा, बेल्ट, टोपी, घड़ी/कलाई, कंगन, कैमरा, कोई खाने योग्य वस्तु या पैक, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस आदि को छिपाकर अनुचित साधनों के लिए किया जा सकता है। इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे उपकरण पाए गए तो इसे गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और यह उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने और उसे भविष्य की परीक्षा से वंचित करने के समान होगा। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले अभ्यर्थियों की अत्यधिक संवेदनशील धातु डिटेक्टर की मदद से व्यापक और अनिवार्य तलाशी/बायोमेट्रिक जांच की जाएगी।
इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा, हांसी के पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद, अतिरिक्त उपायुक्त नीरज, आरटीए सचिव सुनील कुमार, निगम के संयुक्त आयुक्त प्रीतपाल, एसडीएम विकास यादव, जयवीर यादव, विजया मलिक, मोहित महराणा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।


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