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अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए 14 जुलाई तक किया जा सकता है आवेदन !

 lates Hisar news : Application for regularization of illegal colonies can be made till July 14


तहलका न्यूज हिसार, सुनील कोहाड़। 
उपायुक्त उत्तम सिंह ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की समीक्षा हेतु शहरी निकाय क्षेत्र अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि नगर निकाय की सीमा के बाहर बसाई गई अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए 14 जुलाई 2023 तक समय सीमा बढ़ा दी गई है। कालोनाईजर, प्रॉपर्टी डीलर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या पांच से ज्यादा कॉलोनी वासी लघु सचिवालय स्थित चौथी मंजिल पर जिला नगर योजनाकार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।













बैठक में डीटीपी गुंजन वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खाली जगह का विकास शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा बने हुए निर्माणों का विकास शुल्क पांच प्रतिशत ही रखा गया है। रिहायशी क्षेत्र से दूर स्थित कॉलोनियों का न्यूनतम क्षेत्र दो एकड़ निर्धारित किया गया है। रिहायशी क्षेत्र के साथ लगती कॉलोनियों का कोई भी न्यूनतम एरिया निर्धारित नहीं किया गया है। जिन कॉलोनियों में व्यावसायिक क्षेत्र चार प्रतिशत से अधिक है, उनमें विकास शुल्क रिहायशी क्षेत्र से तीन गुना अधिक लिया जाएगा। अब छोटी कॉलोनियां भी वैध हो सकेंगी, जिनकी बड़ी कॉलोनियों के साथ अप्रोच रोड लगती है। 










उपायुक्त की अध्यक्षता में इस बारे एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला नगर योजनाकार, जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं लोक निर्माण अभियांत्रिकी आदि विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, जो मौका मुआयना कर अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके उपरांत तहसीलदार द्वारा अवैध कॉलोनियों के सभी प्लाट धारकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा नगर निगम की सीमा में बसी कई अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा पिछले साल की जा चुकी है, बाकी बची हुई कॉलोनियों को भी वैध किया जा रहा है।






इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन सचिन भाट्टïी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा, अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार रूबी मौण, जेई देवेंद्र, एफआई दीपक शर्मा, दिपांशु आदि अधिकारी उपस्थित थे।

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