स्वतंत्रता दिवस स्पेशल पेज


 

Breaking News

कैसे करें प्राइवेट प्ले स्कूल का पंजीकरण, पंजीकरण करवाना हुआ अनिवार्य | How to Registration of private play school

How to Registration of private play school 

प्राइवेट प्ले स्कूल को पंजीकरण करवाना अनिवार्य 
- अभिभावक बच्चों का दाखिला करवाने से पहले करें प्ले स्कूल की मान्यता की जांच



तहलका न्यूज हरियाणा / अगर आप अपने नौनिहालों को प्राइवेट प्ले स्कूल में भेजना चाह रहे हैं तो सावधान हो जाएं। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए मान्यता अनिवार्य कर दी है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के प्ले स्कूल चलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है ताकि नौनिहालों के बचपन से कोई खिलवाड़ ना कर सके। अपने बच्चों का प्ले स्कूल में दाखिला करवाने से पहले अभिभावकों को स्कूल की मान्यता ही नहीं बल्कि प्ले स्कूल चलाने की मान्यता दी चेक करनी होगी। निजी स्कूल संचालक प्ले स्कूल चलाने के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में हरियाणा सरकार की ओर से एनसीपीसीआर प्ले स्कूल की नई गाइडलाइन जारी की हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।





 पंजीकरण के लिए 30 तक आवेदन करें प्राइवेट प्ले स्कूल संचालक

डीसी इमरान रजा ने हरियाणा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन अनुसार जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आह्वान किया गया है कि वे अपने प्राइवेट प्ले स्कूल का विभागीय दिशा निर्देशानुसार जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला के सभी प्राइवेट प्ले स्कूल जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वे 30 जून 2023 को सायं 5 बजे तक प्ले स्कूल पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पुराना डीसी ऑफिस रेवाड़ी के पते पर भिजवा सकते हैं। आवेदन फार्म सरल हरियाणा पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

30 मिनट में समोसा खाइए, 71,000 रुपए जीतिए



नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले प्ले स्कूल होंगे बंद : डीसी

डीसी इमरान रजा ने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण से उन सभी को ही लाभ होगा जिनके नौनिहाल प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें कौन पढ़ा रहा है, वो किस परिसर में पढ़ रहे हैं एवं सभी बच्चों को मूलभूत आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं, इसको पूरा करने के लिए प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए एनसीपीसीआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है या दूरभाष नंबर 01274-223694 पर प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण हेतु संपर्क किया जा सकता है।






कोई टिप्पणी नहीं

Thanks

Home; | DMCA; | Disclaimer; | Privacy Policy; | About Us; | Contact Us; |