मोदी के लाखों रूपए के पुराने नोट बदलेगा रिर्जव बैंक, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला !
नोट बंदी में लाखों रूपए के पुराने नोट ना बदलने पर हाईकोर्ट का अहम फैसला
चंडीगढ़ : तहलका न्यूज
नोट बंदी की मार पूरे देश की जनता पर पड़ी और काफी लोगों के पुराने नोट तय समय पर भी नहीं बदले गए थे। जिसके बाद 31 मार्च 2017 के बाद पुराने बचे हुए नोट केवल कागज के टुकड़े रह गए थे। लेकिन एक व्यक्ति ने हार नहीं मानी और तुरंत कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए याचिकाकत्र्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिर्जव बैंक और केन्द्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर नई करेंसी के नोट देने का फैसला दिया है। इससे याचिकाकत्र्ता को राहत मिली है।
अधिवक्ता रोज गुप्ता ने बताया कि पुराने नोट आखिरी समय पर भी ना बदलने को लेकर फतेहाबाद के नितिन मोदी ने 31 मार्च 2017 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि वो नोट बंदी के दौरान पुराने नोट बदलवाने के लिए इधर उधर भटक रहा था कि रतिया क्षेत्र में पुलिस ने उसके नोट पकड़ लिए थे और 25 मार्च को उसे उसके पुराने ही नोट वापिस मिले थे। जिसके बाद वो नोट बदलवाने के लिए रिर्जव बैंक की चंडीगढ़ स्थित शाखा में पहुंचा तो उन्होंने आयकर विभाग का अनापति प्रमाण पत्र मांगा तो वो अनापति प्रमाण पत्र लेने के लिए कभी दिल्ली तो कभी रोहतक के चक्कर काटता रहा। बड़ी मुश्कील से उसे अनापति प्रमाण पत्र आखरी समय में मिला तो वो 31 मार्च 2017 को चंडीगढ़ रिर्जव बैंक की शाखा में पहुंचा लेकिन उस दिन भी उसके नोट नहीं बदले गए तो उसने उसी दिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
अधिवक्ता रोज गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने पूरे मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आखिरकार याचिकाकत्र्ता के पक्ष में फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रिर्जव बैंक और केन्द्र सरकार याचिकाकत्र्ता को चार सप्ताह के अंदर अंदर नौ लाख रूपए के पुराने नोट बदलकर नए नोट दे।

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