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हरियाणा में कोरोना विस्फोट, रेड अलर्ट

 *HARYANA BIG BREAKING*

हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब 11 जिले रेड जोन में।


गुरुग्राम कोविड-19 (06.02.22)

नए केस(ओमिक्रोन सहित) 1447 (0)

 

कुल संक्रमित             1,87,337

सक्रिय केस                       4220

ठीक हुए                     1,82,190

मौत                                   927

आज मौत                             00

आज ठीक हुए                     645


.फ़रीदाबाद 

 

नए मरीज़ - 297

आज ठीक हुए मरीज़-23

आज के ओमिक्रोन मरीज़ -0

ज़िले में अब तक कुल मरीज़ -101193

ऐक्टिव मरीज़ -30

ठीक हुए कुल मरीज़-99376

घर में ही आईसोलेटिड -1070

आज मौत -0

कुल मौत -717



आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल व बाजार शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति।

विशेष तौर पर 11 जिलों पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिए नए नियम लागू। 12 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू। इन 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।


सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। यहां केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को मिलेगी अनुमति, इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।


सोनीपत कोरोना डाटा 

update 6..1..2022



1 नए मरीज      130


2  कुल मरीज     47849


3  एक्टिव मरीज   305


4 -ठीक हुए मरीज   47289



5  मौत                   255


6 today's recovery..46




- *प्रतिदिन पॉज़िटिव केसों के आधार पर, ग्रुप ए ज़िलों नामत- गुरुग्राम फ़रीदाबाद अंबाला, पंचकूला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।


*करनाल 6 जनवरी*


1. नए मरीज - 107

2. जिले में कुल मरीज - 40371

3. सक्रिय मरीज - 281

4. ठीक हो चुके मरीज -39535

5. मौत - 555

6. आज मौत - 0 

7. आज ठीक हुए - 16

इन 11 ज़िलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिज़नेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा


यही नहीं, इन 11 ज़िलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ़ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।

पंचकूला सहित इन 11 ज़िलों में मॉल और मार्केट शाम 6 बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं।




इन ज़िलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।





*कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे*



हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जारी किए "महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा" के नए आदेश।


दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा


- एन जी ओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है।

- प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा

- कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क  नहीं पहनने  और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।  रात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

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