रात्रि में 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर लगाया प्रतिबंध
रात्रि में 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर लगाया प्रतिबंध
पैलेस संचालकों को डीजे चलाने की समय अवधि से संबंधित बोर्ड लगाने के भी निर्देश हैं।
नागरिक कंट्रोल रूप में सूचना देकर बंद करवा सकते हैं डीजे, पुलिस टीमें गठित ।
हांसी
पुलिस अधीक्षक हांसी नितिका गहलोत के दिशानिर्देशों पर जिला पुलिस हांसी ने देर रात्रि तक कार्यक्रमों में बजने वाले डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। रात्रि 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों की पालना के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है जो रात्रि के समय गश्त करेंगी और देर रात्रि तक नियमों के विपरीत बजने वाले डीजे पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा कोई भी नागरिक पुलिस कंट्रोल रूप के नंबर पर 88130 89302 पर रात्रि में 10 बजे के बाद बजने वाले डीजे व लाउडस्पीकर के बारे में जानकारी दे सकते हैं।
पुलिस अधीक्षक महोदया ने ध्वनि प्रदुषण से संबंधित ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि निर्धारित अवधि के बाद यदि कोई व्यक्ति डीजे व लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है तो वह पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस समय अवधि में लाउडस्पीकर और डीजे के शोर के कारण जहां आम जनता को परेशानी आती है, वहीं विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में भी दिक्कत होती है। बुजुर्गों को भी रात्रि के समय तेज आवाज से काफी परेशानी होती है और इससे ध्वनि प्रदुषण कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने इन आदेशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पैलेस संचालकों को भी पुलिस द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
पैलेस संचालकों को डीजे चलाने की समय अवधि से संबंधित बोर्ड लगाने के भी निर्देश हैं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया की पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा निर्धारित समय अवधि के बाद डीजे व अन्य तेज आवाज के लाउडस्पीकर बजाने के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और जिला पुलिस द्वारा पूरी सख्ती के साथ आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। इस मामलों में धर्मशालाओं व पैलेस संचालकों को भी ध्वनि प्रदुषण से संबंधित नियमों के प्रति सजग होना होगा। पुलिस पैलेस संचालकों व धर्मशालाओं का संचालन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।


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