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कोरोना महामारी मृत्यु मामलों में मिलेगी अनुग्रह राशि

 कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगत के परिजनों/आश्रितों को 30 दिन में मिलेगी 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि

हिसार, 16 दिसंबर।
राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगत के परिजनों/आश्रितों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने की व्यवस्था की है। उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने इस संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु के मामलों में दिवंगत के परिजनों/आश्रितों को अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने की दिशा में सभी जरूरी कदम उठाएं।
उन्होंने बताया कि पात्र परिवार अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल  www.saralharyana.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के अंदर सभी दावों का निपटारा किया जाएगा और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुग्रह सहायता वितरित की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि आवेदक दिवंगत के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति के साथ अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में होगी, इसलिए संबंधित अधिकारी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निर्धारित समायावधि में पात्र आवेदनकर्ता को लाभ देना सुनिश्चित करें। अनुग्रह राशि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के बाद आवेदक के खाते में जारी की जाएगी।te

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