दिल्ली हाईकोर्ट से किसान आंदोलन को राहत, धरना उठाने वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट से किसान आंदोलन को राहत, धरना उठाने वाली याचिका खारिज
दिल्ली, 12 नवंबर
दिल्ली हाईकोर्ट में किसान आंदोलन में धरने पर बैठे किसानों को वहां से उठाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
दिल्ली की सड़कों पर बैठे किसानों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले रास्तों व अन्य सार्वजनिक स्थलों से उठाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी।
दिल्ली हाईकोर्टने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 'किसान आंदोलन में बैठे लोगों को हटाने और सभी सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को खाली करने के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से कोई वकील पेश नहीं होने के बाद शुक्रवार को चूक के लिए याचिका को खारिज कर दिया। याचिका दिल्ली निवासी धनंजय जैन ने अधिवक्ता भूप सिंह के माध्यम से दायर की थी। जिन्होंने प्रतिवादियों को महत्वपूर्ण स्मारकों की रक्षा के लिए पर्याप्त अर्ध-सैन्य बल लगाने और दिल्ली के नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भावना को बहाल करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

कोई टिप्पणी नहीं
Thanks