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डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को झटका, अब बार बार नहीं आएगा जेल से बाहर राम रहीम, बाहर आने से पहले करना होगा ये काम

Shock to Dera chief Gurmeet Ram Rahim, now Ram Rahim will not come out of jail again and again

डेरामुखी को बार-बार पैरोल देने पर कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम।

हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़ : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम और उनके भक्तों को आज हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सजायाफ्ता डेरामुखी को बार बार पैरोल देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने राम रहीम को बार- बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि बिना इजाजत डेरा प्रमुख को आगे पैरोल न दें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है।






कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी की बैंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिस तरह समय-समय पर डेरा मुखी को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं? डेरा मुखी पर सरकार जरूरत से ज्यादा मेहरबान तो नहीं है। ऐसे में बताया जाए कि किन कैदियों को इस तरह लगातार पैरोल मिली है। बता दें कि राम रहीम अभी पैरोल पर बाहर हैं और उनकी पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है। कोर्ट ने 10 मार्च को राम रहीम को सरेंडर करने को कहा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार पीठ को बताए कि राम रहीम की तरह और कितने कैदियों को इस तरह से पैरोल दी गई है। 







पीठ ने हरियाणा सरकार से इसकी जानकारी मांगी है, जिसके लिए सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की गई है। डेरा मुखी राम रहीम को दी जा रही पैरोल को एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एसजीपीसी का कहना है कि डेरा मुखी राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमें उसे दोषी करार दे सजा भी सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद इसके हरियाणा सरकार डेरा मुखी को पैरोल दे रही है, जो पूरी तरह से गलत है। लिहाजा डेरा मुखी को दी गई पैरोल को रद्द किया जाए। वहीं राम रहीम जब भी ज्यादा वक्त के लिए आया तो वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में ही रुका। पैरोल या फरलो के दौरान उसे सिरसा स्थित उसके डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर में रुकने की इजाजत नहीं मिलती है। इस बारे में हरियाणा के ष्टरू मनोहर लाल खट्‌टर भी कह चुके हैं कि राम रहीम को जेल नियमों के अनुसार पैरोल या फरलो मिलती है। इतना जरूर है कि सरकार राम रहीम को सिरसा आने की इजाजत नहीं देती।







चार साल में नौवीं बार को 50 दिन की पैरोल 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बलात्कार और हत्या के दोषी हरियाणा में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को चार साल में नौवीं बार को 50 दिन की पैरोल दी गई थी। पैरोल के बाद वह उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने संप्रदाय के डेरा में रह रहे हैं। जेल से उसकी आखिरी रिहाई नवंबर 2023 में 21 दिनों के लिए हुई थी। पिछले साल उसे तीन बार पैरोल दी गई थी। अब तक उसे 184 दिनों की पैरोल और फलों दी गई है। बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वह अगस्त 2017 से सुनारिया जेल में बंद है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उसके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक, एक दोषी एक साल में 70 दिन की पैरोल का हकदार है।


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