'My Bill-My Rights' scheme : एक करोड़ रुपए जीतने का मौका, करना होगा ये काम
'My Bill-My Rights' scheme, GST bill upload on GST portal,
- उपभोक्ता हर खरीद पर अवश्य लें जीएसटी बिल- मेरा बिल-मेरा अधिकार एप पोर्टल पर जीएसटी बिल करना होगा अपलोड
- न्यूनतम 200 रुपये का बिल किया जा सकता है अपलोड
Haryana News :
सरकार की ओर से ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ योजना के तहत सरकार ने नागरिकों को एक करोड़ इनाम के साथ कई अन्य आकर्षक इनाम जीतने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए उपभोक्ता हर खरीद पर जीएसटी बिल जरूर लें और आकर्षक इनाम जीतने का मौका पाएं। डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना चलाई गई है, जिसके चलते प्रत्येक नागरिक खरीदारी के समय लिए गए बिल को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करते हुए योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार की ओर से प्रति माह लक्की ड्रा निकाला जाएगा और नागरिकों का चयन किया जाएगा। इसमें वे ही नागरिक शामिल होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल लेकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
डीसी ने बताया कि सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा जीएसटी बिल में बढ़ोतरी करना भी सरकार का उद्देश्य है। टैक्स चोरी पर नकेल कसने में यह योजना काफी कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के जरिये सरकार की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि मेरा बिल-मेरा अधिकार एप पर अपना जीएसटी बिल अवश्य अपलोड करना होगा। इसके अलावा वह web.merabill.gst.gov.in पर जाकर पर जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं।
हर माह पांच तारीख तक बिल अपलोड करने वाले होंगे उपभोक्ता ड्रा के पात्र : डीसी
डीसी ने बताया कि मेरा बिल-मेरा अधिकार कार्यक्रम के तहत पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी बी2सी इनवॉइस को हर माह की पांच तारीख तक संबंधित एप्लिकेशन पर अपलोड करने वाले उपभोक्ता ही ड्रा के पात्र होंगे। इसी तरह बंपर पुरस्कार के लिए पिछले 3 महीनों में अपलोड बंपर ड्रॉ के हर महीने की 5 तारीख तक किए गए सभी इनवॉइस के लिए तिमाही आधार पर ड्रॉ निकाला जाएगा। मोबाइल ऐप या पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने वालों को आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस संख्या, इनवॉइस की तिथि, इनवॉइस का मूल्य तथा ग्राहक का राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी देनी होगी। निष्क्रिय नकली जीएसटीआईएन वाले डुप्लीकेट अपलोड और इनवॉयस को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
न्यूनतम 200 रुपए का बिल किया जा सकता है अपलोड :
डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। बिल इनवॉइस आईओएस और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के साथ-साथ वेब भी अपलोड किए जा सकते हैं। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस ऐप, वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अपलोड किए गए प्रत्येक इनवॉयस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या (एआरएन) सृजित होगी जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रॉ के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए मासिक व तिमाही आधार पर ड्रा निकाले जाएंगे। मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपए के 800 पुरस्कार तथा 10-10 लाख रुपए के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी।
नागरिक जीएसटी बिल ऐसे करें अपलोड :
डीसी ने बताया कि सरकार की मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले मेरा बिल मेरा अधिकार के ऐप को डाउनलोड करना होगा। यदि आप ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप web.merabill.gst.gov.in पर जाकर पर बिल अपलोड किए जा सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। एक बात का ध्यान रखें कि आप कम से कम दो सौ रुपये का जीएसटी बिल अवश्य अपलोड करें।

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