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Tehalka News Kaithal रिश्वत के मामले में ग्राम सचिव की जमानत याचिका 'खारिज

 Tehalka News Kaithal Village secretary's bail plea in bribery case 'dismissed'



• एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला ने किया था मामला दर्ज


तहलका न्यूज, कैथल / दीपक गिल 

रिश्वत के एक मामले में एडीजे संगीता राय सचदेव की अदालत ने ग्राम सचिव मनदीप सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला की ओर से केस दर्ज किया गया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी कर रहे डीडीए सुरजीत कुमार आर्य ने बताया कि गाँव कोटड़ा स्थित परशुराम भवन में ठेकेदार भगवती चरण का काम चल रहा था ।







 इस काम की एवज में ग्राम सचिव मनदीप सिंह ने 442000 का भुगतान ग्राम पंचायत से कर दिया और बाकी का भुगतान पीआरआई से करने की बात कही। कुछ समय बाद ग्राम सचिव का तबादला राजौंद से कैथल हो गया। इसके बाद भगवती चरण ने वर्तमान सरपंच से पूछा तो उसने कहा कि उसके पास इस संबंध में कोई पेपर या पीआर आई नहीं है। इस बारे में मंदीप से पूछा गया तो उसने कहा कि पेपर वह गलती से अपने साथ ले आया। जब वह मनदीप से मिला तो उसने पेपर के बदले 25000 रुपए कमीशन की मांग की। आखिरकार 15000 रुपए में मामला तय हो गया।








इस सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग ठेकेदार भगवती चरण ने कर ली। उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को की। ब्यूरो की टीम ने मौके पर ग्राम सचिव को रंगे हाथों 15000 रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में 28 मार्च 2023 को केस दर्ज हुआ था। तब से लेकर अब तक ग्राम सचिव न्यायिक हिरासत में है। एडीजे संगीता राय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामले की जांच अभी लंबित है और आरोपी गवाहों को प्रभावति कर सकता है इालिए ग्राम सचिव की जमानत याचिका खारिज कर दी है।


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