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भिवानी में युवक की हत्या मामले में आठ दोषी करार, 20 को सुनाई जाएगी सजा

 Eight convicted in murder case of youth in Bhiwani, 20 will be sentenced


हरियाणा न्यूज, भिवानी: आटो मार्केट में पिछले साल फाग खेलते समय पांच युवकों पर जानवेला हमला कर दिया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अश्वनी कुमार की अदालत में आठ आरोपितों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपित के केस की सुनवाई जारी है। 





इस संबंध में 20 नवंबर को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। अधिवक्ता सूर्यप्रकाश ने बताया कि गांव प्रहलादगढ़ निवासी अश्वनी कुमार 12वीं कक्षा में पढ़ता था। 18 मार्च 2022 को वह उत्तम नगर निवासी अपनी बुआ के घर पर जा रहा था। रास्ते में आटो मार्केट में उसके दोस्त भी फाग खेल रहे थे, जिन्होंने उसे रोक लिया। वह भी उनके साथ फाग खेलने लग गया और इस दौरान कुछ शरारती युवक आ गए और उसे जबरदस्ती नाचने के लिए कहने लग गए। अश्वनी ने जब नाचने से मना किया तो उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। बीच-बचाव में आने पर उसके साथी अभिषेक, पारस, साहिल और शंकर पर भी हमला कर दिया।




 घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल के आपातकालीन 18 मार्च 2022 को आटो मार्केट में किया था पांच युवकों पर किया था हमला गांव प्रहलादगढ़ निवासी अश्वनी ने उपचार के दौरान तोड़ा था दम दिया था। 




जहां प्राथमिक उपचार के बाद अश्वनी की तबीयत में सुधार न होने पर स्वजन उसे हिसार के एक निजी अस्पताल में ले गए। जहां 20 मार्च को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस संबंध में आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया।


अधिवक्ता सूर्य प्रकाश ने बताया कि लगातार कोर्ट में तारिख आई, जिसमें सुनवाई और गवाही हुई । जिला एवं सत्र न्यायधीश अश्वनी कुमार की अदालत में 10 नवंबर को आठ आरोपितों को दोषी करार दिया। जिन्हें 20 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में नौवें आरोपित की गवाही जारी है, जिस पर भी जल्दी ही फैसला आ जाएगा। न्यायालय में आरोपित सुरेंद्र व चंद्रशेखर की हत्या करने के मुख्य आरोपित के रूप में दोषी ठहराया है जबकि सोनू, चाहत, अभिषेक, अजय गणेशी, सचिन को दोषी ठहराया गया है।

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