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हिसार में पत्नी और 3 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, हिसार की अदालत ने हत्यारे को उम्र कैद व जुर्माना

 Hisar, wife and 3 year old son were murdered with an axe, Hisar court sentenced the killer to life imprisonment and fine.

सुनीता और निखिल की 2019 में साहब राम ने कुल्हाड़ी से कटकर कर दी थी हत्या



तहलका न्यूज़, हिसार, सुनील कोहाड़। 

हिसार जिले के गांव डोभी में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी और 3 साल के मौसम बेटे की गाड़ी से हत्या कर दी थी। इस मामले में सदर थाना पुलिस द्वारा उपभोक्ता समूह इकट्ठा पर अदालत में पेश किए गए। सरकारी वकील द्वारा पुख्ता सबूत के आधार पर अदालत में जिले की तो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत में महिला के पति को दोषी करार दे दिया और शुक्रवार को अदालत ने आरोपित को उम्र कैद की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। 



वारदात के बाद कमरे में पड़े सुनीता व निखिल के शव। फाइल फोटो 


सदर थाना पुलिस ने पनिहार चक निवासी अजय की शिकायत पर 2019 में उसके बहनोई गांव डोभी निवासी साहब राम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस में घटना स्थल से पुख्ता सबूत इकट्ठा कर अदालत में पेश किए। 




सबूत के आधार पर हिसार की अदालत में आरोपी साहब राम को 8 सितंबर को दोषी कर दिया था। अदालत में शुक्रवार को सजा का ऐलान का फैसला किया और शुक्रवार को सजा सुनाते हुए आरोपी साहब राम को उम्र कैद की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 




सरकारी वकील बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को दी शिकायत में परिहार तक निवासी अजय ने बताया था कि उसकी बहन सुनीता की शादी डोभी निवासी साहब राम और ताऊ की लड़की मीनू की शादी सतबीर के साथ सन 2013 में की थी। शादी के कुछ समय बाद ही उनके ससुरालजन उन्हें प्रताड़ित करने लगे। ससुराली जनों की प्रताड़ना से तंग आकर मीनू ने तो तलाक ले लिया लेकिन उसकी बहन सुनीता ने इस दौरान निखिल को जन्म दे दिया। मीनू के तलाक लेने के बाद सुनीता के ससुरालजन और उसका पति उसे लगातार टांग रखने लगे और उसके चरित्र पर शक करने लगे। 





इसको दिए बयान में अजय ने बताया कि 24 जुलाई 2019 को उसकी बहन सुनीता का उसकी भाभी पूनम के पास फोन आया और बताया कि उसका पति और ससुराल जान उसे वह उसके बेटे निखिल को जान से मारने की योजना बना रहे हैं। जब वह शाम को घर पर आए तो उसकी भाभी ने बताया कि दिन में सुनीता का फोन आया था तो उन्होंने सुनीता के पास फोन मिलाया तो उसका फोन नहीं उठाया।  



अजय ने बताया कि अगले दिन सुबह उसके पिता जगबीर के पास फोन आया और बताया कि उसकी बहन सुनीता और उसका लड़का निखिल कल से घर से गायब हैं। क्या सुनीता वहां पर आई है। उसके पिता की बात सुनकर उन्हें सुनीता के ससुराली जनों पर शक हुआ और वह अपने ताऊ की लड़कियां अनिल के साथ सुनीता की ससुराल डोभी गांव में पहुंचे तो वहां पर सुनीता की सास शांति मिली। अपनी बहन के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान उनका ध्यान सुनीता के जेठ के कमरे की तरफ गया तो देखा की दरवाजे पर तारा लगा हुआ है और अंदर से बाहर की तरफ खून आ रहा है। दरवाजा खोल कर देखा तो अंदर सुनीता और उसके बेटे निखिल का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उनके पास खून से सनी हुई कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। 





अजय ने पुलिस को बताया कि सुनीता का पति सब राम उसकी बहन के चरित्र पर शक करता था और इसी के चलते उसने सुनीता और उसके बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इस संबंध में पीड़ित पक्ष के वकील महेंद्र सिंह नैन और जगदीश ने बताया कि पुख्ता सबूत के आधार पर अदालत ने 8 सितंबर को मृतक महिला के पति साहब राम को दोषी करार दिया था।‌ सजा पर जिरह होने के बाद अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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