स्वतंत्रता दिवस स्पेशल पेज


 

Breaking News

कम उम्र के बच्चों से काम करवाना अपराध : डॉ नीना

 14 साल के कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम करवाना अपराध : डॉ नीना



हिसार : सुनील कोहाड़ / तहलका न्यूज
बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा डॉ नीना ने बताया कि बाल एवं कुमार श्रम उत्पादन एवं विनियमन संशोधन अधिनियम-2016 के तहत फैक्ट्री, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे इत्यादि स्थानों पर कार्य करवाना गैर कानूनी है। बैठक में ऑटो मार्केट, हलवाई मार्केट तथा बालाजी मार्केट के प्रधानों/महासचिव के साथ-साथ श्रम निरीक्षक विनोद कुमार तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने उपस्थित जनों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर किसी भी बाल श्रम को नियोजित न करें।













सहायक श्रम आयुक्त रोशन लाल ने बताया कि अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए मंगलवार को श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति एवं बाल संरक्षण द्वारा राजगुरू मार्केट स्थित पंजाबी धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कार्य करवाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करवाने पर कम से कम 20 तथा ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इसी प्रकार अगर अभिभावक भी बच्चों से ऐसा कार्य करवाते हैं तो उन पर भी 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। 













उन्होंने सभी दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम-1958 के तहत अपनी दुकानों का पंजीकरण नहीं करवाया है, उनका पंजीकरण विभागीय वैबसाईट  https://hrylabour.gov.in/ करवाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मार्केट में आ रही परेशानियों के बारे में भी अवगत करवाया। इस पर उन्होंने आश्वासत करते हुए कहा कि इन समस्याओं को सरकार एवं उच्च अधिकारियों के ध्यान में अवश्य लाया जाएगा और जल्द से जल्द उनकी परेशानियों को खत्म करने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

कोई टिप्पणी नहीं

Thanks

Home; | DMCA; | Disclaimer; | Privacy Policy; | About Us; | Contact Us; |