ओमिक्रान के खतरे से अनजान निजी स्कूल संचालक, क्या सोमवार को खुलेंगे स्कूल ?
अवैध फीस वसूली के चक्रव्यूह में फंसे अभिभावक, पूरा दिन बीत गया नहीं आया छुट्टी का मेसेज
समाज सेवा है बहाना, पैसा कमाना है ?
नारनौंद - तहलका न्यूज
ओमिक्रान वायरस को लेकर सरकार कोविड 19 की तीसरी लहर को देखते हुए बहुत ही सर्तकता से कदम बढ़ा रही है। इसके लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में 3 जनवरी से 12 जनवरी तक सभी स्कूल कालेजों में फिजिकल कक्षाएं लगाए जाने सहित बाजारों के खुलने बंद करने का भी समय निर्धारित कर सख्ती से पालन करवाने का मुख्यमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिए हैं। ये आदेश शनिवार देर रात को ही आ गए थे। परंतु कुछ प्राइवेट स्कूलों की तरफ से सोमवार सुबह तक भी स्कूल की छुट्टी को लेकर अभिभावकों व छात्रों को कोई संदेश नहीं भेजा गया।
फीस वसूली करने की कोशिश में स्कूल संचालक
सरकार द्वारा कोविड 19 की तीसरी लहर को देखते हुए स्कूल ही नहीं बल्कि कालेज व विश्वविद्यालयों में भी फिजिकल कक्षाएं प्रतिबंधित कर दी है। लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा छुट्टी को लेकर सोमवार सुबह तक कोई भी फैसला नहीं लिए जाने पर अभिभावकों ने स्कूल संचालकों पर आरोप लगाए कि फीस वसूली के लिए स्कूलों की छुट्टी को लेकर कोई संदेश नहीं भेजा गया है।
अभिभावकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल संचालक सरकारी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार के कोविड प्रोटोकॉल के तहत जारी आदेशों के मुताबिक जितने दिन स्कूल में छात्र जाएंगे, स्कूल उसी की फीस वसूली करेगा। अलग से कोई भी चार्ज, फंड नहीं लेंगे। लेकिन अधिकतर प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर पूरी फीस जमा करवाने का दबाव बनाए हुए हैं।
तीन महीने की फीस 60 हजार
अभिभावक मंदीप ने बताया कि उसके दो बच्चे पास के ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोविड के दौरान स्कूल से फोन आया कि आपके बच्चे जितने दिन स्कूल में आएंगे उसी के अनुसार फीस ली जाएगी। सितंबर के आखिर में स्कूल खुल गए और बच्चे स्कूल जाने लगे। मंदीप ने बताया कि दिसंबर में उसके पास फीस जमा करवाने को लेकर फोन आया तो वह फीस जमा करवाने स्कूल गया तो तीन महीने की फीस 60 हजार रुपए सुनकर वो दंग रह गया। जब क्लर्क से इस फीस बारे में जानकारी हासिल की तो क्लर्क ने बताया कि बच्चों की एक साल की फीस 60 हजार रुपए है। अब उसे पूरी फीस जमा करवानी होगी। क्योंकि ये सत्र का आखरी पड़ाव है।
मुख्यमंत्री ने दिया ब्रेक
कैथल में 8 जनवरी को होने वाली प्रगति रैली स्थगित। प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया जाना था। रैली को संबोधित जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने दी जानकारी।
ब्रेकिंग
**हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों के साथ की कोरोना-19 की समीक्षा बैठक**
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को दिए निर्देश
कोरोना नियमों का सभी उपायुक्त सख्ती से पालन करवांए
सभी उपायुक्त जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल एवं अन्य आवश्यक उपकरण की समीक्षा करना करें सुनिश्चित।
विदेश से आने वाले यात्रियों की रखे कड़ी निगरानी
सार्वजनिक स्थलों पर वैक्सीन की दोनों डोज के बिना अनुमति नहीं। हरियाणा तीसरी लहर की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार
बिग ब्रेकिंग ,
कोरोना के चलते हरियाणा में सख्ती के आदेश
पूरे प्रदेश में स्कूल कॉलेज , कोचिंग संस्थान ,आंगनवाड़ी केंद्र बंद
हरियाणा में वैक्सीन हुई जरूरी । वैक्सीन नहीं तो कोई सेवा नहीं लागू करने की अपील
इन जिलों में ओर अधिक पाबंदी
गुरुग्राम ,फरीदाबाद ,अंबाला पंचकूला, सोनीपत में मॉल व मार्किट 5 बजे तके खुलेंगे । सिनेमा हाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेंगे पूर्ण बंद । बाकी के जिलों में 50 % कैपिसिटी के साथ खुलेंगे सिनेमा हाल व जिम । शादी विवाह व अन्य कार्यक्रम के लिए सिर्फ 100 लोगों इक्कठा होने की मिलेगी परमिशन
गौरतलब है कि कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे । हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने जारी किए महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा आदेश। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। एन जी ओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है
प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा
- कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।
रात 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा
- प्रतिदिन पॉज़िटिव केसों के आधार पर, ग्रुप ए ज़िलों नामत- गुरुग्राम फ़रीदाबाद अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं जिनमें सभी सिनेमाहॉल, थियेटर,मल्टीप्लैक्स बंद रखने, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स , स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- इन पाँच ज़िलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिज़नेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, इन पाँच ज़िलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ़ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम सहित इन पाँच ज़िलों में मॉल और मार्केट शाम पाँच बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। इन ज़िलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

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